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विनियम

भारत की FSSAI अनुपूरक लेबल आवश्यकताएँ (2016 के विनियम)

Health Supplement (FSSAI), जो FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, FSDU, FSMP) Regulations, 2016 (as amended 2022); RDA per ICMR-NIN (2020) के अंतर्गत भारत का FSSAI पोषण लेबल है। अनुपालक लेबल निःशुल्क बनाइए।

Reviewed against FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, FSDU, FSMP) Regulations, 2016 (as amended 2022); RDA per ICMR-NIN (2020) · Page updated October 25, 2026

Jurisdiction
India (packaged food sold at retail)
Regulation
FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, FSDU, FSMP) Regulations, 2016 (as amended 2022); RDA per ICMR-NIN (2020)
Effective
23 December 2016
Official source
fssai.gov.in
भारत का लेबल बनाएँसभी फॉर्मेट पर वापस

भारत में पोषण लेबलिंग आवश्यकताएँ

भारत में बिकने वाले पैक किए हुए खाद्य पदार्थ पर FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, FSDU, FSMP) Regulations, 2016 (as amended 2022); RDA per ICMR-NIN (2020) के अंतर्गत पोषण घोषणा होना आवश्यक है। यह पेज India - Health Supplement (FSSAI) फॉर्मेट को कवर करता है: ICMR-NIN 2020 के %RDA के साथ प्रति सर्विंग, FSS Nutra Regs 2016। अनुपूरक पैनल किसी तय सूची के बजाय वही सब सूचीबद्ध करता है जो उत्पाद में मौजूद है, पर 23 पोषक तत्वों का संदर्भ सेवन प्रकाशित है, मान प्रति सर्विंग घोषित होते हैं और साथ में एक % RDA* कॉलम रहता है। पैक पर 4 कथन अनिवार्य हैं, जिनमें "NOT FOR MEDICINAL USE." शामिल है। पैनल पर यह फुटनोट होता है: "* RDA as per ICMR-NIN (2020) for adult (sedentary) man."। पैनल का शीर्षक "HEALTH SUPPLEMENT" होता है। NFL आपकी रेसिपी से प्रिंट-तैयार भारत का FSSAI पोषण लेबल बनाता है, भारत के पूर्णांकन नियम और संदर्भ सेवन अपने आप लागू करता है, और उसे PDF, PNG, SVG, JPG या EPS के रूप में एक्सपोर्ट करता है।

आधिकारिक विनियम

उद्धरण
FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, FSDU, FSMP) Regulations, 2016 (as amended 2022); RDA per ICMR-NIN (2020)
प्रभावी
23 दिसंबर 2016
दायरा
भारत (खुदरा में बिकने वाला पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ)
स्रोत

मुख्य तथ्य

पैनल का शीर्ष
HEALTH SUPPLEMENT
परिभाषित संदर्भ मान
23 पोषक तत्व, जिनका संदर्भ सेवन प्रकाशित है
कॉलम का कैप्शन
Per serving
प्रतिशत कॉलम
% RDA*
आवश्यक फुटनोट
* RDA as per ICMR-NIN (2020) for adult (sedentary) man.
अनिवार्य कथन (4)
NOT FOR MEDICINAL USE., Not to exceed the stated recommended daily usage., Not for children, pregnant or lactating women unless recommended. और Keep out of reach of children.

FSS (Nutra) Regulations, 2022 की स्थिति: निर्देश से लागू किया गया एक मसौदा, अंतिम राजपत्र नहीं

2022 के विनियम वर्षों से बिना किसी अंतिम अधिसूचना के लागू किए जा रहे हैं। यह क्रम FSSAI के अपने दस्तावेज़ों से है:

  • 2016 के विनियम राजपत्र में प्रकाशन पर लागू हुए, और पूर्ण अनुपालन 1 जनवरी 2018 तक आवश्यक था। उनका अंतिम संशोधन 6 सितंबर 2021 से प्रभावी हुआ, अनुपालन 1 अप्रैल 2022 तक।
  • 29 मार्च 2022 को FSSAI ने FSS Act की धारा 16(5) के अंतर्गत एक निर्देश जारी किया, जिसने FSS (Nutra) Regulations, 2022 को 1 अप्रैल 2022 से क्रियाशील किया और कहा कि यह 2016 के विनियमों तथा उनके संशोधनों का स्थान लेता है।
  • मसौदा 28 जून 2022 को Gazette of India में प्रकाशित हुआ (अधिसूचना दिनांक 24 जून 2022, No. 329, CG-DL-E-28062022-236891) और उस पर 60 दिन की आपत्ति अवधि थी।
  • जैसे-जैसे अंतिम रूप देना टलता गया, FSSAI ने उसी पाठ को 18 अक्टूबर 2022, 11 अप्रैल 2023, 17 नवंबर 2023, 5 जून 2024 (प्रभाव 1 जनवरी 2024 से) और 30 अगस्त 2024 (प्रभाव 1 जुलाई 2024 से) के निर्देशों से फिर से क्रियाशील किया।

तो प्रवर्तन 2022 के पाठ के अनुसार चलता है, फिर भी वह औपचारिक रूप से मसौदा ही है। आज 2022 की आवश्यकताओं के अनुसार छापिए, पर पहले FSSAI के advisories पेज पर किसी नए निर्देश या अंतिम राजपत्र की जाँच कर लीजिए। 2022 का शीर्षक Functional Food और Novel Food को भी हटा देता है; नए संघटक FSS (Approval of Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017 से होकर जाते हैं।

स्रोत: 29 मार्च 2022 का FSSAI निर्देश, 24 जून 2022 की राजपत्र मसौदा अधिसूचना, 5 जून और 30 अगस्त 2024 के FSSAI निर्देश।

2022 के पाठ के विनियम 5(12) के अंतर्गत अनिवार्य कथन और उनका स्थान

विनियम 5(12) उन FSS (Labelling and Display) Regulations, 2020 के ऊपर बैठता है और तय करता है कि हर अतिरिक्त कथन कहाँ जाएगा।

  • पैक के सामने: श्रेणी का शब्द, यानी HEALTH SUPPLEMENT, NUTRACEUTICAL, FOOD FOR SPECIAL DIETARY USE, FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSE, PREBIOTIC FOOD या PROBIOTIC FOOD में से एक, बड़े और बोल्ड अक्षरों में, उत्पाद या ब्रांड नाम के एकदम पास; साथ ही, जहाँ उत्पाद किसी खास उपभोक्ता या आयु वर्ग के लिए बनाया गया हो, वहाँ उसका एक प्रमुख कथन।
  • पैक के सामने या पीछे: NOT FOR MEDICINAL USE बड़े और बोल्ड अक्षरों में; अनुशंसित उपयोग स्तर; जहाँ लागू हो वहाँ उपयोग की अवधि; "Not to exceed the recommended daily usage" प्रमुखता से लिखा हुआ; जहाँ अधिक सेवन खतरनाक हो सकता है वहाँ एक सलाहकारी चेतावनी; सावधानियों, दुष्प्रभावों, प्रतिविरोधों और प्रकाशित औषधि अंतःक्रियाओं पर चेतावनियाँ; "product is not to be used as a substitute for a varied diet" (FSDU और FSMP के लिए आवश्यक नहीं); "product is required to be stored out of reach of children"; और संबंधित अनुशंसित दैनिक भत्ते के प्रतिशत के रूप में पोषक तत्वों की मात्राएँ।
  • सामने, पीछे या पर्चे पर: हर पोषक तत्व या सक्रिय पदार्थ की मात्रा, साथ में निर्देश और सावधानियाँ।

FSDU और FSMP को NOT FOR MEDICINAL USE से छूट है। FSDU पैक उसकी जगह FOOD FOR SPECIAL DIETARY USE रखते हैं, और उसके बाद "Food for ......" जो स्थिति या उपयोगकर्ता समूह का नाम देता है; FSMP पैक सामने बड़े और बोल्ड अक्षरों में RECOMMENDED TO BE USED UNDER MEDICAL ADVICE ONLY रखते हैं, साथ में "For the dietary management of ......", जहाँ लागू हो वहाँ NUTRITIONALLY COMPLETE, और यह चेतावनी कि उत्पाद पैरेंट्रल उपयोग के लिए नहीं है। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के लिए वंश, प्रजाति और स्ट्रेन, शेल्फ लाइफ के अंत में जीवित संख्या, तथा प्रभावी खुराक देने वाला सर्विंग आकार बताना आवश्यक है।

स्रोत: FSS (Nutra) Regulations, 2022, विनियम 5(12) और 6।

RDA की ऊपरी सीमाएँ, % RDA घोषणाएँ, ओवरएज और माइनस 10 प्रतिशत की सहनसीमा

भारतीय अनुपूरक लेबल पर दिया गया प्रतिशत Recommended Dietary Allowance का हिस्सा होता है, Nutrient Reference Value का नहीं। FSS (Labelling and Display) Regulations, 2020 मौजूदा ICMR Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians को लागू करते हैं, और Codex या WHO के मान केवल वहाँ लगते हैं जहाँ कोई भारतीय मान मौजूद न हो। मौजूदा संस्करण ICMR-NIN 2020 है, जिसने 2010 के मुकाबले ज़्यादातर भत्ते बढ़ाए: कैल्शियम को 600 mg से 1000 mg, पुरुषों के लिए विटामिन C को 40 mg से 80 mg (महिलाओं के लिए यह 65 mg है), विटामिन D को 400 IU से 600 IU। मान लिंग और गतिविधि के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए लेबल पर इस्तेमाल किए गए संदर्भ समूह का नाम दिया जाना चाहिए।

2022 के पाठ के अंतर्गत खुराक की ऊपरी सीमाएँ: जहाँ FSSAI ने कोई स्तर तय नहीं किया है, वहाँ किसी स्वास्थ्य अनुपूरक या न्यूट्रास्युटिकल पर पोषक तत्व सामग्री दावे के लिए ICMR RDA का कम से कम 15 प्रतिशत चाहिए, अधिक-सामग्री दावे के लिए कम से कम 30 प्रतिशत, और पोषक तत्व किसी भी हाल में एक RDA से अधिक नहीं होगा। FSDU और FSMP पर भी एक RDA की वही छत लागू होती है, पर खाद्य फॉर्मेट में (टैबलेट, कैप्सूल या सिरप में नहीं) अधिक स्तर की अनुमति पूर्व FSSAI मंज़ूरी से मिल सकती है।

Schedule I, Table C के भीतर ओवरएज की अनुमति है (विटामिन A, D और K1 के लिए 30 प्रतिशत, विटामिन C और आयोडीन के लिए 20 प्रतिशत, खनिजों के लिए 10 प्रतिशत) और तब पैनल पर "appropriate overages added" लिखा होना आवश्यक है। सहनसीमा Labelling and Display Regulations के अनुसार चलती है: शेल्फ लाइफ के भीतर कोई घोषित पोषक तत्व जाँच में लेबल मान के माइनस 10 प्रतिशत से नीचे नहीं आ सकता।

स्रोत: FSS (Labelling and Display) Regulations, 2020, विनियम 2(q) और 5(3); FSS (Nutra) Regulations, 2022, विनियम 6 और Annexure 2 Schedule I Table C; ICMR-NIN RDA 2020 संक्षिप्त टिप्पणी।

अनुसूचियाँ, आयु सीमाएँ और फॉर्मेट: 2016 के विनियमों से क्या बदला

2016 के विनियमों में आठ अनुसूचियाँ थीं; 2022 का पाठ चार इस्तेमाल करता है, जिन्हें FSSAI कार्यकारी आदेशों के रूप में जारी करता है ताकि विनियम को फिर से अधिसूचित किए बिना वे बदली जा सकें: Schedule I में पोषक तत्व (विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड), Schedule II में पौधे और बॉटनिकल, इस्तेमाल किए गए अंग तथा वयस्क दैनिक दायरे के साथ, Schedule III में मार्कर यौगिकों पर मानकीकृत अणु, आइसोलेट और अर्क, और Schedule IV में प्रीबायोटिक तथा प्रोबायोटिक। कोई स्वास्थ्य अनुपूरक III को छोड़कर हर अनुसूची इस्तेमाल कर सकता है; कोई न्यूट्रास्युटिकल Schedule III पर बनता है। जिन बॉटनिकल की कोई सूची नहीं है, उनके लिए विदेश में 30 वर्ष या भारत में 15 वर्ष के सुरक्षित उपयोग के साथ पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी है।

लेबल तक पहुँचने वाले अन्य बदलाव:

  • आयु: 2016 का पाठ स्वास्थ्य अनुपूरकों की अनुमति केवल पाँच वर्ष से ऊपर देता था। 2022 का पाठ दो वर्ष से ऊपर के लोगों को कवर करता है, पर दो से पाँच वर्ष के बच्चों के लिए बने उत्पाद केवल किसी डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ की सलाह पर ही दिए जाने चाहिए
  • फॉर्मेट: पाउडर, ग्रैन्यूल, टैबलेट, कैप्सूल, तरल, ड्रॉप, गमी, जेली, स्ट्रिप, बार, बिस्किट और कैंडी मान्य हैं, पर सामान्य खाद्य जैसा दिखने वाला फॉर्मेट सामान्य खाद्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के लिए टैबलेट, कैप्सूल, पिल और ड्रॉप फॉर्मेट को पूर्व मंज़ूरी चाहिए।
  • प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों की ऊपरी सीमा वयस्कों के लिए 40 g प्रति दिन है; प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों को अनुशंसित दैनिक सर्विंग में कम से कम 10 की घात 8 CFU देना आवश्यक है, जब तक कोई कम संख्या मंज़ूर न हो।

स्रोत: 2016 के विनियमों का Compendium (दिनांक 29 सितंबर 2021); FSS (Nutra) Regulations, 2022, विनियम 2, 5 और 6।

FSS Act, 2006 के अंतर्गत प्रवर्तन: गलत लेबलिंग, विज्ञापन और आयात

Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 22 इन खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने या आयात करने से रोकती है, सिवाय उस हद तक जितनी विनियम अनुमति देते हैं, इसलिए जिस पैक पर 2022 के कथन नहीं हैं वह गलत लेबल वाला, यानी misbranded, है। धारा 52 के तहत जो कोई गलत लेबल वाला खाद्य बनाता, भंडारित करता, बेचता, वितरित करता या आयात करता है, उस पर तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगता है, और Adjudicating Officer सुधारात्मक कार्रवाई या स्टॉक के विनाश का आदेश दे सकता है। धारा 53 ऐसे विज्ञापन पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना रखती है जो किसी खाद्य का गलत वर्णन करे या उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता के बारे में गुमराह करे, और यही प्रावधान रोग दावों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। धारा 25 गलत लेबल वाले खाद्य के आयात पर रोक लगाती है, इसलिए आयातित अनुपूरक को बंदरगाह पर वही लेबल जाँच पार करनी होती है। 2022 का पाठ FSSAI को यह भी देता है कि वह उन उत्पादों की बिक्री रोक सके जो सामान्य खाद्य से स्पष्ट रूप से अलग नहीं दिखते, और बिना आधार वाले दावों को बंद करने का आदेश दे सके। भारत का लेबल जनरेटर में बनाइए।

स्रोत: Food Safety and Standards Act, 2006, धारा 22, 25, 52 और 53; FSS (Nutra) Regulations, 2022, विनियम 5(15)।

NFL इसे कैसे सँभालता है

  • हर पोषक तत्व के लिए सही पूर्णांकन नियम लागू करता है
  • इस अधिकार-क्षेत्र के लिए सही Daily Value / Reference Intake तालिका इस्तेमाल करता है
  • सीमाएँ पार होने पर पैक के सामने की आवश्यक चेतावनियाँ अपने आप रेंडर करता है
  • जहाँ आवश्यक हो वहाँ बहुभाषी लेबल सँभालता है (द्विभाषी EN/FR, EN/ES, Arabic + EN, आदि)
  • प्रिंट-तैयार वेक्टर PDF, PNG, SVG, JPG, और EPS एक्सपोर्ट करता है

आम सवाल

क्या FSSAI के 2022 वाले न्यूट्रास्युटिकल विनियम भारत में लागू हैं?
व्यवहार में हाँ, औपचारिक रूप से अभी नहीं। FSSAI ने 29 मार्च 2022 के एक निर्देश से FSS (Nutra) Regulations, 2022 को 1 अप्रैल 2022 से क्रियाशील किया, जिसने 2016 के विनियमों का स्थान लिया, और 28 जून 2022 को Gazette of India में मसौदा प्रकाशित किया। चूँकि अंतिम अधिसूचना बार-बार टलती रही, FSSAI ने निर्देश 18 अक्टूबर 2022, 11 अप्रैल 2023, 17 नवंबर 2023, 5 जून 2024 और 30 अगस्त 2024 को फिर से जारी किया। व्यवसाय अभी 2022 के पाठ का पालन करते हैं और उन्हें नवीनतम निर्देश या अंतिम राजपत्र के लिए FSSAI के advisories पेज की जाँच करनी चाहिए।
भारत में किसी स्वास्थ्य अनुपूरक पैक के सामने क्या लिखा होना आवश्यक है?
HEALTH SUPPLEMENT शब्द (या यथालागू NUTRACEUTICAL, FOOD FOR SPECIAL DIETARY USE, FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSE, PREBIOTIC FOOD या PROBIOTIC FOOD, जैसा लागू हो) बड़े और बोल्ड अक्षरों में, उत्पाद या ब्रांड नाम के ठीक बगल में; साथ ही, अगर उत्पाद किसी खास उपभोक्ता या आयु वर्ग के लिए बनाया गया है तो उसका एक प्रमुख कथन। NOT FOR MEDICINAL USE, अनुशंसित उपयोग स्तर और बाकी चेतावनियाँ सामने या पीछे जा सकती हैं।
अनुपूरक लेबल पर % RDA के लिए FSSAI कौन सा RDA इस्तेमाल करता है?
मौजूदा ICMR-NIN Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians के RDA मान, यानी 2020 संस्करण; Codex या WHO के आंकड़े केवल वहाँ लगते हैं जहाँ भारत के पास कोई मान नहीं है। 2020 संस्करण ने कई भत्ते बढ़ाए, उदाहरण के लिए कैल्शियम को 1000 mg और पुरुषों के लिए विटामिन C को 80 mg, इसलिए 2010 के दौर के प्रतिशत वाला लेबल पुराना पड़ चुका है। इस्तेमाल किए गए संदर्भ समूह का नाम बताइए, क्योंकि मान पुरुषों, महिलाओं और गतिविधि स्तरों के लिए अलग होते हैं।
क्या भारत में कोई स्वास्थ्य अनुपूरक किसी विटामिन का 100% RDA से अधिक रख सकता है?
नहीं। 2022 के पाठ के तहत किसी स्वास्थ्य अनुपूरक या न्यूट्रास्युटिकल में कोई पोषक तत्व किसी भी हाल में एक ICMR RDA से अधिक नहीं होगा, और FSS Act की धारा 22 भी विटामिन, खनिज तथा अमीनो एसिड को भारतीयों के लिए तय RDA पर सीमित करती है। खाद्य फॉर्मेट वाले FSDU और FSMP उत्पाद (टैबलेट, कैप्सूल या सिरप नहीं) एक RDA से ऊपर केवल वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पूर्व FSSAI मंज़ूरी से जा सकते हैं।
क्या हर FSSAI अनुपूरक लेबल पर 'NOT FOR MEDICINAL USE' अनिवार्य है?
यह स्वास्थ्य अनुपूरकों, न्यूट्रास्युटिकल, प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के लिए बड़े और बोल्ड अक्षरों में अनिवार्य है। विशेष आहारीय उपयोग वाले खाद्य और विशेष चिकित्सा प्रयोजन वाले खाद्य को उस कथन से छूट है; FSDU पर यह कथन होता है कि चिकित्सकीय सलाह चाहिए या नहीं, और FSMP पर उसकी जगह पैक के सामने RECOMMENDED TO BE USED UNDER MEDICAL ADVICE ONLY होता है।
किसी अनुपूरक पर घोषित विटामिन और खनिज के लिए FSSAI की सहनसीमा क्या है?
2022 का पाठ FSS (Labelling and Display) Regulations, 2020 की ओर इशारा करता है, जो शेल्फ लाइफ के भीतर किसी भी समय विश्लेषित मान को घोषित मान से अधिक से अधिक 10 प्रतिशत नीचे रहने देते हैं। इसे बनाए रखने के लिए निर्माता Schedule I Table C की ऊपरी सीमाओं तक ओवरएज जोड़ सकते हैं (उदाहरण के लिए विटामिन A के लिए 30 प्रतिशत, विटामिन C के लिए 20 प्रतिशत, खनिजों के लिए 10 प्रतिशत) और तब उन्हें संघटन पैनल में 'appropriate overages added' छापना होगा।
क्या मैं FSSAI नियमों के तहत किसी गमी या प्रोटीन बार को स्वास्थ्य अनुपूरक के रूप में बेच सकता हूँ?
हाँ। 2022 का पाठ पाउडर, ग्रैन्यूल, टैबलेट, कैप्सूल, तरल, ड्रॉप, गमी, जेली, चबाने वाली और मुँह में घुलने वाली स्ट्रिप, बार, बिस्किट और कैंडी को डिलिवरी फॉर्मेट के रूप में मान्यता देता है। अगर फॉर्मेट सामान्य खाद्य जैसा दिखता है, तो लेबल उसे वैसा प्रस्तुत नहीं करेगा और अंतर को साफ़ करेगा। प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के लिए टैबलेट, कैप्सूल, पिल और ड्रॉप फॉर्मेट को पूर्व FSSAI मंज़ूरी चाहिए।
भारत में गलत लेबल वाले अनुपूरक लेबल पर क्या जुर्माना है?
Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 52 गलत लेबल वाला खाद्य बनाने, भंडारित करने, बेचने, वितरित करने या आयात करने पर तीन लाख रुपये तक का जुर्माना रखती है, और Adjudicating Officer लेबल सुधारने या स्टॉक नष्ट करने का आदेश दे सकता है। गुमराह करने वाला विज्ञापन या रोग दावा धारा 53 के अंतर्गत आता है, जिसमें दस लाख रुपये तक का जुर्माना है। आयात की जाँच धारा 25 के तहत उन्हीं नियमों के विरुद्ध होती है।

इसे कैसे बनाएँ

  • जनरेटर खोलें: निःशुल्क खाता, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं
  • फॉर्मेट रेल से "India - Health Supplement (FSSAI)" चुनें
  • अपने संघटक दर्ज करें (USDA FoodData Central में खोजें या कोई कस्टम संघटक जोड़ें)
  • लेबल लाइव रेंडर होता है; एक क्लिक में एक्सपोर्ट कीजिए

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